सोनभद्र, अगस्त 31 -- सोनभद्र, संवाददाता। शासन के निर्देशों के अनुपालन में परिवहन विभाग ने एक सितंबर से 30 सितम्बर तक पेट्रोल पंपों पर नो हेल्मेट नो फ्यूल का नियम लागू करने का निर्देश दिया है। नियमों का पालन न करने वाले पंप के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी राजेश्वर यादव ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा के तहत चालक तथा सवारी द्वारा किसी दो पहिया वाहन पर यात्रा करते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इस तरह हेलमेट न लगाना आईपीसी की धारा के अन्तर्गत भी एक अपराध है, जिसमें छह माह तक के कैद की सजा हो सकती है। उन्होंने निर्देशित किया है कि जनपद में स्थित सभी पेट्रोल पम्प अपने प्रांगण में इस आशय के बड़े-बड़े होर्डिंग लगायेंगे कि एक सितंबर के उपरान्त किसी भी ऐसे दो पहिया वाहन को पेट्रोल/डीजल का विक्रय नहीं किया ...