धनबाद, जनवरी 8 -- धनबाद, प्रमुख संवाददाता। जिले में संचालित सभी आईवीएफ (इन विट्रो फर्टिलाइजेशन) क्लीनिकों को भी अब पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत कड़ी निगरानी का सामना करना पड़ेगा। अल्ट्रासाउंड सेंटरों की तरह आईवीएफ क्लीनिकों को भी पीसी एंड पीएनडीटी जिला सलाहकार समिति को अनिवार्य रूप से रिपोर्ट सौंपनी होगी। रिपोर्ट में क्लीनिक में जन्मे बच्चों की संख्या के साथ अन्य जानकारी देनी होगी। हालांकि मरीजों की गोपनीयता पूरी तरह बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। डीसी आदित्य रंजन ने बुधवार को पीसी एंड पीएनडीसी सलाहकार समिति की बैठक में यह निर्देश दिया। समाहरणालय में आयोजित बैठक में डीसी ने स्पष्ट कहा कि आईवीएफ क्लीनिकों का पंजीकरण अनिवार्य है। वे प्री-कॉन्सेप्शन एंड प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स (पीसी-पीएनडीटी) एक्ट के दायरे में आते हैं। सभी अल्ट्र...