भागलपुर, मार्च 20 -- भागलपुर, वरीय संवाददाता इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के माध्यम से टैक्स का भुगतान करने वाले जिले के 214 व्यापारी अधिकारियों के निशाने पर हैं। ये सभी स्टेट व सेंट्रल जीएसटी में पंजीकृत व्यापारी हैं। दरअसल, इन व्यापारियों को नियम के अनुसार टैक्स का कुछ प्रतिशत हिस्सा नगद में चुकाना है। नियम के अनुसार ऐसे व्यापारियों को आउटपुट टैक्स की देनदारी अधिकतम 99 प्रतिशत ही आईटीसी के माध्यम से करना है, जबकि एक प्रतिशत नगदी भुगतान करना है। जोन के दोनों सर्कल में दो सौ ज्यादा व्यापारी अपने कर के भुगतान के लिए आईटीसी का ही उपयोग कर रहे हैं। इधर, वित्तीय वर्ष में आईटीसी का दावा करने की समय सीमा 30 नवंबर या आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख तक है। इससे पहले अगर व्यापारी लापरवाही करते हैं और नगद भुगतान नहीं करते हैं तो उन्हें जुर्मा...