अमरोहा, अगस्त 1 -- जिले के टॉपटेन अपराधियों में शामिल बदमाश को अदालत ने आर्म्स एक्ट में आठ महीने दस दिन जेल की सजा सुनाई। दोषी पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। सजायाफ्ता बदमाश पर जिले के अलग-अलग थानों में गोवध अधिनियम, जानलेवा हमला, पशु चोरी, गैंगस्टर व एक्ट आर्म्स एक्ट के 35 मुकदमे दर्ज हैं। मामला गजरौला थाने से जुड़ा था। नगर की गश्त के दौरान थाना पुलिस ने सैदनगली थाना क्षेत्र के कस्बा ढक्का निवासी दिलशाद पुत्र इश्तियाक की गिरफ्तार की थी। तलाशी में उसके पास तमंचा व कारतूस बरामद हुआ था। पुलिस ने आरोपी दिलशाद के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर चालान किया था। फिलहाल, इस मुकदमे में दिलशाद जमानत पर था। जिसकी सुनवाई अदालत में विचाराधीन थी। बुधवार को अदालत में मुकदमे की आखिरी सुनवाई हुई। पत्रावली के अवलोकन व साक्ष्य के आधार पर अदालत न...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.