बलिया, नवम्बर 26 -- आदेश का अनुपालन नहीं करने से नाराज कोर्ट ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया है। न्यायालय ने डीएम को मामले से अवगत कराते हुए सीओ सिटी को यह निर्देश दिया कि अगली तारीख को गिरफ्तार कोर्ट में पेश करें। अदालत अब 29 नवंबर को सुनवाई करेगी। कुछ माह पहले नगरा पुलिस ने बेबी देवी की तहरीर पर दूसरे पक्ष के कुछ लोगों के खिलाफ मारपीट और एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद जिला समाज कल्याण विभाग की ओर से सहायता राशि उपलब्ध कराई गई। कुछ दिनों बाद दोनों पक्षों ने कोर्ट में समझौता करने के लिए फाइल दाखिल किया। शासकीय अधिवक्ता अशोक ओझा के अनुसार जब फाइल हाइकोर्ट पहुंची तो वहां से तीन जुलाई 2025 को पूछा गया कि इस मुकदमे में वादी पक्ष को दी गई सहायता राशि को वापस ली गई है कि नहीं। इस प...