हजारीबाग, फरवरी 28 -- विष्णुगढ़, प्रतिनिधि। झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार हजारीबाग की ओर से चलाए जा रहे 90 दिवसीय डोर टू डोर कानूनी जागरुकता अभियान के तहत गुरूवार को सिरैय पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पीएलवी अंशू वर्मा ने ग्रामीणों को बाल विवाह, बाल श्रम, घरेलू हिंसा, डायन-भूत प्रतिषेध अधिनियम, नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले नुकसान, दहेज प्रथा आदि से संबंधित जानकारी दी। पीएलवी ने ग्रामीणों को डायल 15100 एवं डायल 1930 से संबंधित भी जानकारी दिया। बताया गया कि बाल विवाह कानूनन अपराध है। इसमें शामिल होने वाले सभी लोग कानूनन दोषी होंगे और दंड समेत जुर्माना के भागीदार होंगे। पीएलवी ने बताया कि डीएलएसए की ओर से मुफ्त एवं त्वरित कानूनी विवादों का निपटारा किया जाता है। डीएलएसए प...