भभुआ, जून 11 -- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देश पर डेढ़-डेढ़ लाख दिए साक्ष्य के अभाव में आरोपित हो गए थे बरी, पर प्राधिकार ने दी राशि (पेज तीन) भभुआ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुराग की अध्यक्षता में गठित क्रिमिनल इंजुरी कंपनसेशन बोर्ड के निर्देश एवं एडीजे छह की अनुशंसा पर बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पोस्को वाद संख्या 13/2022 में दो पीड़ितों को मुआवजा राशि दी गई। पीड़िता गुड़िया देवी को 1.50 लाख एवं सुरेश राम को 1.50 लाख रुपए दिए गए। सचिव ने बताया कि पास्को कोर्ट द्वारा अंतिम निर्णय में साक्ष्य के अभाव एवं संदेह का लाभ देते हुए अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया गया था। लेकिन, इस वाद में 4 साल का बच्चे की हत्या की गई थी, इसलिए उनके माता-पिता को उचित मुआवजा देने के लिए प्राधिकार को सहानुभूतिपूर्व...