साहिबगंज, अगस्त 9 -- साहिबगंज। झारखंड उत्पाद नियमावली 2025 के तहत जिले में एक सितम्बर से कुल 48 शराब की दुकानें संचालित होंगी। इनमें देसी तीन व 45 कम्पोजिट है।इसके लिए विभागीय स्तर से निर्धारित गाइड लाइन के मुताबिक तय प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शराब दुकान बंदोवस्ती कराने को इच्छुक व्यक्ति 20 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। रोजाना पूर्वाह्न 11 से शाम सात बजे तक आवेदन ऑन लाइन जमा होगा। 20 अगस्त को रात 11.59 बजे तक पोर्टल पर आवेदन स्वीकार किया जाएगा। जिला में 12 समूह बनाकर शराब दुकान की बंदोवस्ती की जाएगी। एक समूह में चार शराब की दुकानें होंगी। एक आवेदक अधिकतम तीन समूह की दुकान या दुकानों के लिए आवेदन कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक शराब दुकान की बंदोवस्ती एक साल के लिए होगी। दुकान की बंदोवस्ती 22 अगस्त को ऑन लाइन लॉटरी के माध्यम से होगी। 25 अगस...