कुशीनगर, फरवरी 12 -- कुशीनगर, वरिष्ठ संवाददाता। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने हाटा में मदनी मस्जिद के अतिक्रमण कर बनाए गए हिस्से को हटाने की प्रशासन की कार्रवाई को पूरी तरह से उचित व कानून सम्मत बताया है। डीएम ने स्पष्ट किया है कि मानचित्र की स्वीकृति नगर पालिका परिषद हाटा द्वारा 25 सितंबर1999 को की गयी। स्वीकृत मानचित्र में मस्जिद को गाटा संख्या 208 पर रकबा 7080.50 वर्गफीट पर निर्माण की अनुमति प्रदान की गयी थी। मस्जिद द्वारा अवैध निर्माण की शिकायत मिलने होने पर नगर पालिका परिषद हाटा द्वारा 21 दिसंबर 2024 को नोटिस दी गई कि वे अवैध निर्माण के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करें। जिसके जवाब के लिए मस्जिद कमेटी की ओर से जाकिर अली द्वारा अतिरिक्त समय की मांग की गयी। न्याय हित में अतिरिक्त समय प्रदान करने के बाद भी जवाब नहीं मिला तो दूसरा नोटिस...