संतकबीरनगर, अप्रैल 30 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले के सेमरियावां ब्लाक के ग्राम पंचायत सुजिया में मनरेगा में वित्तीय अनियमितता के आरोप में जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई के लिए जारी नोटिस को उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। जिलाधिकारी ने मनरेगा उपायुक्त की जांच रिपोर्ट के आधार पर ग्राम प्रधान, सचिव और तकनीकी सहायक के खिलाफ रिकवरी, विभागीय कार्रवाई और ग्राम प्रधान का खाता सीज किए जाने की कार्रवाई की थी। न्यायालय ने ग्राम प्रधान की अपील पर जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई नोटिस को निरस्त करने का आदेश दिया है। बघौली ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम बसडीला निवासी यार मोहम्मद पुत्र मोहम्मद जमा उर्फ भीखा ने सीएम पोर्टल पर शिकायती पत्र भेजा था। पत्र में आरोप लगाया गया कि सेमरियावां ब्लॉक के ग्राम सुजिया में एक ही परियोजना पर दो साल के भी...