मुंगेर, मई 6 -- मुंगेर, निज प्रतिनिधि। जिला परिषद, मुंगेर के अधीन किराया पर आंवटित व्यावसायिक दुकानों एवं परिसरों के आवंटियों को अविलंब किराया भुगतान किये जाने का निर्देश जारी किया गया। अगर 15 दिनों के अंदर किराया भुगतान नहीं किया जाता है तो बाध्य होकर पंचायतीराज अधिनियम 2000 के तहत विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए दुकान को खाली कराया जायेगा। साथ ही खाली कराए जाने में व्यय की गई राशि भी वसूल की जाएगी। इस संबंध में डीडीसी अजीत कुमार सिंह ने कहा कि सूचना प्रकाशन के 15 दिन बाद किराया जमा नहीं करने वाले आवंटियों पर बोर्ड द्वारा निर्धारित चक्रवृद्धि ब्याज के साथ किराया वसूल किया जायेगा। डीडीसी श्री सिंह ने कहा कि कॉलम 2 में अंकित सभी 92 आवंटियों को किराया भुगतान के लिये तीन बार नोटिस निर्गत किया जा चुका है। परन्तु किराया भुगतान अप्राप्त है। उन्हों...