पटना, फरवरी 7 -- राज्य में जिला परिषद की खाली जमीन का सही उपयोग नहीं हो रहा है। जिला परिषद की खाली जमीन के उपयोग के लिए पंचायती राज विभाग ने नया गाइडलाइन जारी किया है। इसके तहत जिला परिषद की खाली जमीन पर मार्केट कॉम्प्लेक्स, विवाह भवन और बस स्टैंड आदि बनाया जा सकता है। खाली जमीन के उपयोग के लिए पंचायती राज विभाग ने सभी जिला परिषदों से प्रस्ताव मांगा है, लेकिन प्रस्ताव नहीं आ रहे हैं। इस कारण जिला परिषद की जमीन पर अतिक्रमण की संभावना बढ़ गई है। कई जगहों पर तो जिला परिषद की जमीन पर अवैध कब्जा भी है। जिला परिषद की जमीन पर निर्माण कार्य का प्रस्ताव मिलने पर निर्माण कार्य होने से अवैध कब्जा भी हटता और आय भी बढ़ती। राज्य के सभी जिला परिषदों के पास 39 हजार 354 एकड़ जमीन है। इसमें सड़क, सरकारी भवन, बांध, आहर-पाइन आदि में अधिकांश जमीन है। अभी सभी ...
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