भागलपुर, अप्रैल 9 -- भागलपुर, वरीय संवाददाता। डीएम ने कहा कि जिला परिषद की आवंटित दुकानों का मासिक किराया समय से जमा नहीं करने वालों का एग्रीमेंट रद्द करें। बकाया वसूली के लिए नियमानुसार कार्रवाई भी करें। जिनकी दुकानों का एग्रीमेंट रद्द किया जाएगा। उनकी जगह दूसरे लोगों को उचित नियम के तहत आवंटित करें। यह निर्देश मंगलवार को कार्यालय कक्ष में हुई बैठक में डीडीसी को दिया गया। मंगलवार को जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत में 15वीं और षष्ठम वित्त की राशि के व्यय को लेकर उप विकास आयुक्त, जिला पंचायती राज पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक के दौरान बताया गया कि जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत में 15वीं एवं षष्ठम वित्त की राशि लक्ष्य के अ...