अंबेडकर नगर, फरवरी 15 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। जिला पंचायत को हाई कोर्ट से झटका लगा है। हाई कोर्ट ने जिला पंचायत में आफलाइन कराए गए 56 कार्यों के टेंडर को निरस्त कर दिया है। करीब चार करोड़ 21 लाख रुपए के टेंडर नियम विपरीत कराए जाने का आरोप है। जिला पंचायत ने सड़क और नाली निर्माण तथा हाईमास्ट लाइट लगाने समेत 56 कार्यों के टेंडर कराए थे। टेंडर नियम विपरीत कराए जाने का आरोप लगाते हुए ठेकेदारों की कई फर्मों ने हाई कोर्ट की शरण ली थी। करीब एक माह पहले खोले गए टेंडर के खिलाफ की गई अपील में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट लखनऊ की डबल बेंच ने हुए टेंडर को निरस्त कर दिया है। मामला पंचम राज्य वित्त आयोग के मद से 29 सड़कों के लेपन कार्य, सड़कों के मरम्मत कार्य, सोलिंग कार्य, सीसी रोड निर्माण कार्य और 15वें वित्त आयोग के अनटाइड मद से सीसी रोड निर्माण कार्य के...
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