हाथरस, दिसम्बर 5 -- हाथरस। आरटीई के तहत जानकारी नहीं देने पर सूचना आयोग लखनऊ ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 की कार्रवाई के तहत अर्थ दंड लगाए जाने के लिए बी किया नोटिस जारी किया गया है। आंगनबाड़ी नियुक्तियों से संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी धीरेंद्र उपाध्याय से आरटीआई डालकर अधिवक्ता बलराम सिंह ने 25 फरवरी 2024 को सूचना मांगी थीं। अधिवक्ता का आरोप है कि जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिसके बाद अधिवक्ता बलराम सिंह ने मामले में सूचना आयोग लखनऊ में अपील की आयोग ने जिला कार्यक्रम अधिकारी हाथरस को जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 की कार्यवाही के तहत 25000 रूपये अर्थ दंड लगाए जाने के लिए नोटिस जारी किया है।

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