गाज़ियाबाद, मई 27 -- गाजियाबाद। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने इंदिरापुरम स्थित कृष्णा आपरा गार्डेन्स रेजिडेंसी पर क्षतिपूर्ति के लिए पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कवि नगर स्थित बिहारी कुंज निवासी महेश कुमार ने 16 मार्च 2010 को एक फ्लैट खरीदा था। पीड़ित बुजुर्ग होने के कारण काफी समय तक फ्लैट देखने नहीं जा पाए। 21 जून 2024 को उन्होंने फ्लैट देखा तो वहां रेजिडेंसी एसोसिएशन का सामान रखा था। इसके अतिरिक्त फ्लैट के शीशे टूटे मिले। इसकी शिकायत उन्होंने वेलफेयर एसोसिएशन से की। एसोसिएशन की ओर से पीड़ित को बताया गया कि आपने मेंटेनेंस शुल्क जमा नहीं किया है, जो करीब सात लाख रुपये है। यह राशि ब्याज सहित जमा करनी होगी। इसके बाद पीड़ित ने 10 जनवरी 2025 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में शिकायत दी। शिकायत की सुनवाई आयोग के अध्यक्ष प...
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