संतकबीरनगर, जून 24 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने विद्युत विभाग के खिलाफ फैसला सुनाया। परिवादी के खिलाफ निर्गत चार लाख 18 हजार आठ रुपए के वसूली अधिपत्र को निरस्त कर दिया। साथ ही मुकदमा खर्च के क्षतिपूर्ति के रूप में 30 हजार रुपए देने का आदेश जारी किया है। मामला मेंहदावल क्षेत्र का है। मेंहदावल थाना क्षेत्र के अगियौना, बेलहर कला गांव निवासी राम सबल यादव ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से मुकदमा दाखिल किया। कहा कि वह एक किलोवाट का विद्युत कनेक्शन धारक है। दिनांक 20 मार्च 2022 को उनका मीटर अचानक नीचे गिर गया, जिसमें कुछ खराबी आ गई। इसकी सूचना तत्काल उन्होंने विभाग को दिया लेकिन उसे ठीक नहीं किया गया। इसी बीच दिनांक 8 मार्च 2022 को प्रवर्तन दल के लोग ...