मेरठ, अप्रैल 22 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ जिला अस्पताल में संविदा पर कार्यरत वार्ड ब्वॉय नावेद अख्तर को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा 24 मई 2022 को जारी सेवा समाप्ति आदेश को अवैध करार देते हुए रद कर दिया है। जिला स्वास्थ्य समिति की 28 अप्रैल 2022 की सिफारिश को भी खारिज कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने नावेद अख्तर की याचिका पर दिया। याची मेरठ जिला अस्पताल में संविदा पर वार्ड ब्वॉय के पद पर कार्यरत था। 19 से 25 अप्रैल 2022 तक बीमार हो गया। सरकारी अस्पताल की इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉ. अन्नू गुप्ता ने उन्हें बेड रेस्ट की सलाह दी। बावजूद इसके उन्हें 28 अप्रैल को बिना नोटिस गैरहाजिरी का दोषी ठहराते हुए नौकरी से निकाल दिया गया। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट ने कहा याचिकाकर्ता ने समय से स्पष्टीकरण और मेड...
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