ई दिल्ली। हेमलता कौशिक, जुलाई 19 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी वकीलों की कमी की वजह से मुकदमों की सुनवाई में देरी के मुद्दे को गंभीरता से लिया है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह नियमित भर्ती लंबित रहने के दौरान आपराधिक मामलों की सुनवाई को सुचारु करने के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक (पब्लिक प्रॉसिक्यूटर्स) व सहायक लोक अभियोजकों के पदों पर एडहॉक नियुक्तियां करे। चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस अनीश दयाल की बेंच ने दिल्ली सरकार को चार सप्ताह में सरकारी वकीलों की नियुक्ति पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि नियमित नियुक्ति में देरी हो रही है, तो एडहॉक नियुक्ति की जाए ताकि आपराधिक मामलों की सुनवाई प्रभावित न हो। बेंच ने लोक अभियोजकों की कमी को लंबित मामलों की मुख्य वजह बताते हुए अतिरिक्त और सहायक लोक अभि...