सहारनपुर, सितम्बर 16 -- जिलापूर्ति अधिकारी और अन्य के खिलाफ दाखिल याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया है। मामले में वादी महेश कुमार गुप्ता ने याचिका दाखिल कर फर्जी तरीक से यूनिट बनाकर राशन वितरण में अनियमितता बरतने का आरोप लगाए गए थे। सुनवाई मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रही थी। जिलापूर्ति अधिकारी और राशन डिपो संचालक विजय उर्फ रम्मी धवन के अधिवक्ता शलभ शर्मा ने बताया कि महेश कुमार गुप्ता ने अदालत में शिकायत कर कहा था कि जिला पूर्ति अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक, डीएसओ कार्यालय के लिपिक, डीलर विजय धवन उर्फ रम्मी धवन व उनके पुत्र राघव व अन्य लोगों ने फर्जी राशन कार्ड तैयार कराकर यूनिट बनवाये हैं। वादी के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय ने जिलाधिकारी से आख्या तलब की। साथ ही इस संबंध में जांच पुलिस और खाद्य प्रकोष्ठ से भी कराई। निरीक्षक खा...