जमशेदपुर, नवम्बर 8 -- आदित्यपुर विद्युत प्रमंडल में कंपनी का नाम बदलकर बिजली कनेक्शन लेने के मामले का खुलासा होने के बाद विभाग ने कनेक्शन काट दिया है। हालांकि हैरानी की बात यह है कि नाम बदलने के बाद जमीन कंपनी के नाम आवंटित नहीं की गई थी। यानी नाम बदलने के प्रस्ताव को जियाडा ने मंजूर नहीं किया था। कंपनी द्वारा 10 हजार रुपये के शुल्क के साथ आवेदन तो दिया गया था, लेकिन जियाडा द्वारा उसका आवेदन खारिज कर दिया गया। ऐसे में संबंधित कंपनी को बिजली कनेक्शन देना पूरी तरह से अवैध बताया जा रहा है। जियाडा के क्षेत्रीय निदेशक प्रेम रंजन ने कहा कि समय-समय पर नाम ट्रांसफर वाली बैठक होती है। उस बैठक में विद्युत विभाग के लोग भी रहते हैं। इस कंपनी के नाम ट्रांसफर पर बात ही नहीं हुई है और न ही नाम ट्रांसफर की अनुमति दी गई है। उक्त कंपनी ने वर्ष 2021-22 में ...