पटना, अगस्त 18 -- जिन मतदाताओं के नाम पहले की मतदाता सूची में थी, लेकिन पहली अगस्त को प्रकाशित प्रारूप सूची में काट दिया गया है। ऐसे मतदाताओं का नाम मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार या जिला निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट पर देख सकते हैं। जिला प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 14 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, अनुपस्थित या दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नाम वेबसाइट पर प्रकाशित है। सूची देखने के लिए x.com/ceobihar/status देख सकते हैं। वेबसाइट पर मतदाताओं का नाम विधानसभा और मतदान केंद्रवार दिया गया है। इसके अलावा ऐसे मतदाताओं का नाम प्रखंड, पंचायत, नगर निकाय तथा मतदान केंद्रों पर भी प्रदर्शित है। मतदाता सूची से जिनका नाम काटा गया है, यदि वे संतुष्ट नहीं हैं तो आधार कार्ड के साथ आवेदन देकर...