नई दिल्ली, जून 12 -- नई दिल्ली। बाजार नियामक सेबी ने जिंस खंड वाले शेयर बाजारों को यह सुनिश्चित करने का गुरुवार को निर्देश दिया कि उनकी उत्पाद सलाहकार समितियों (पीएसी) की बैठक साल में कम से कम दो बार हो, या यदि आवश्यक हो तो अधिक बार हो। हालांकि, कृषि वस्तुओं के मामले में उत्पाद सलाहकार समितियों को हर वर्ष कम से कम एक बार बैठक करनी होती है। संशोधित दिशानिर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

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