भदोही, दिसम्बर 11 -- भदोही, संवाददाता। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित मामलों में दोषियों को सजा दिलाने का क्रम जारी है। इसी कड़ी में जिंदा कारतूस पकड़े गए दोषी को न्यायालय द्वारा जेल में बितार्ई गई अवधि एवं आठ सौ रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि भदोही कोतवाली पुलिस ने 17 जुलाई 2012 को चेकिंग के दौरान सुनील कुमार उर्फ कल्लू सोनकर निवासी नेशनल तिराहा को कारपेट सिटी चौराहा से हिरासत में लिया था। आरोपित के पास से जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद किया गया था। संबंधित धाराओं में मुकदमा कायम किया गया था। संबंधित धाराओं में मुकदमा कायम करने के बाद से लगातार पुलिस, मॉनिटरिंग सेल तथा एपीओ भुनेश कुमार पैरवी कर रहे थे। गुरुवार को सिविल जज (सीडी)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, त्वरित न्यायालय भदोही ने फैसला सुनाया। ...
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