फर्रुखाबाद कन्नौज, मई 30 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मेराज अहमद ने नकली नोट छापकर बाजार में चलाने के मामले में जनपद मैनपुरी के एलाऊ थाना अंतर्गत मेदेपुर गांव निवासी राजवीर को दस वर्ष का कारावास और 12500 के अर्थदंड से दंडित किया है। कोतवाली फतेहगढ़ में 15 जनवरी 2004 को रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी। तत्कालीन दरोगा विजय कुमार समेत कई पुलिस कर्मी भ्रमण पर थे तभी सूचना मिली कि एक व्यक्ति के पास जाली नोट हैं और वह फतेहगढ़ के दुकानदारों को चलाने के लिए घूम रहा है। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और दबिश देकर उसे पकड़ लिया गया। उसकी निशानदेही पर अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। पुलिस को पता लगा था कि मोहल्ला नेकपुर चौरासी में एक किराये का मकान लेकर जाली नोट छापने की मशीन लगाये हैं और उनका एक संगठित गिरोह है। वे लोग छोटा सामान...