पटना, सितम्बर 8 -- एटीएस की विशेष अदालत ने सोमवार को जाली नोट तस्करी के जुर्म में दो आरोपियों रविन्द्र राम और विशाल मिश्रा को दोषी पाया है। गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अदालत ने जाली नोट की तस्करी कानून के तहत दोषी पाया। अदालत ने दोषी पाए गए दोनों आरोपियों की सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 12 सितंबर को तारीख तय की है। विशेष अदालत ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लेते हुए बेउर जेल भेज दिया है। एटीएस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर 26 अक्टूबर 2016 को आरोपी रविन्द्र राम और विशाल मिश्रा को एक लाख 99 हजार 500 रुपए के जाली नोट के साथ गिरफ्तार किया था। एटीएस ने जांच करने के बाद दोनो आरोपियों के खिलाफ पूख्ता साक्ष्य के साथ अदालत में चार्जशीट दायर किया था।

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