संतकबीरनगर, सितम्बर 25 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में धोखाधड़ी व जालसाजी करने के एक आरोपी को एडीजे व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात दोषसिद्ध करार देते हुए 9 वर्ष 6 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी प्रवीण पाण्डेय पर सजा के अतिरिक्त विभिन्न धाराओं में कुल 6 हजार रुपए के अर्थदण्ड का भी फैसला सुनाया। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसी आरोपी को पाक्सो कोर्ट ने आयुध अधिनियम के आरोप में सुनवाई के पश्चात दोषसिद्ध करार देते हुए चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्यु पाल, अनिल कुमार सिंह व सत्येन्द्र शुक्ल ने बताया कि मामला कोतवाली खलीलाबाद थाना क्षेत्र का है। प्रकरण में वादी महेन्द्र प...