मऊ, जुलाई 12 -- मऊ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह ने जालसाजी के मामले में एक आरोपी को दोषी करार दिया। दोषी को कोर्ट ने दो वर्ष के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। मामला 14 मार्च 2001 का है। मामले के अनुसार खुरहट टेलीफोन एक्सचेंज से विभाग को धोखा देने के उद्देश्य से चोरी से टेलीफोन लाइन का उपयोग किया गया था। इस दौरान आरोप लगाया गया कि आरोपी षड्यंत्र कर टेलीफोन विभाग को लगभग पांच लाख रुपये की आर्थिक क्षति पहुंचाए थे। कोर्ट ने खुरहट एक्सचेंज में अनाधिकृत रूप से ड्राप वायर डालकर चोरी और धोखाधड़ी कर विभाग को पांच लाख का नुकसान पहुंचाने के मामले में आरोपी हौसिला निवासी खंडेरायपुर को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई, जबकि मामले में सह आरोपी दिनेश की मौत होने के कारण उनका मामला अवेट हो गया। धोखाधड़ी के इस मामले में कुल तीन गवाहों को पर...