आगरा, अक्टूबर 10 -- 25 वर्ष पुराने जालसाजी प्रकरण में अदालत ने तत्कालीन कोर्ट मोहर्रिर जुगल किशोर निवासी ग्राम रूधऊ, थाना नारखी, जिला फिरोजाबाद को तीन वर्ष के कारावास और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अचल प्रताप सिंह की अदालत ने उसे धारा 468 के तहत दोषी पाया। अभियोजन अधिकारी राघवेंद्र सिंह ने तर्क प्रस्तुत किए। मामला वर्ष 1999 का है। तत्कालीन सीओ हरीपर्वत अनंत देव ने थाना न्यू आगरा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कोर्ट मोहर्रिर जुगल किशोर और आरक्षी कमलेश कुमार उस समय तत्कालीन एडीजे रामनाथ की अदालत में तैनात थे। वे जिला कारागार से पेशी पर आए बंदियों के वारंट न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करते थे। इस पर एडीजे ने जांच के आदेश दिए। जांच में सामने आया कि जुगल किशोर ने खुद को बचाने के लिए एडीजे के फर्जी हस्ताक्...