संतकबीरनगर, मई 22 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले की निवासी ब्रिटेन की नागरिकता प्राप्त कर चुकी फ्राड व जालसाजी की आरोपिता का उपचार के बहाने लन्दन जाने के अनुमति की निगरानी जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महेन्द्र प्रसाद चौधरी की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात निरस्त कर दिया। आरोपिता सकलैन खातून के पति शमसुलहुदा पर पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन दावते इस्लामी से संबंध होने का आरोप लगाया गया है। साथ ही पति-पत्नी के ब्रिटेन की नागरिकता प्राप्त कर लेने का भी आरोप लगा है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि सकलैन खातून पत्नी शमसुलहुदा जिले के दुधारा थाना क्षेत्र के ग्राम देवरिया लाल की निवासी है। आरोपिता के विरुद्ध वर्ष 2024 में जालसाजी व फ्राड का अभियोग पंजीकृत हुआ है। आरोपिता ने इसी अभियोग के चलते मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रे...