जामताड़ा, जनवरी 24 -- जामताड़ा: मोटरसाइकिल चोरी मामले में एक आरोपी को दो वर्ष कारावास की सजा व 10 हजार अर्थदंड जामताड़ा,प्रतिनिधि। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण की अदालत ने शनिवार को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ रंगेहाथ पकड़े जाने, चोरी की संपत्ति की खरीद-बिक्री और नंबर प्लेट में हेराफेरी के मामले में एक आरोपी को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। विदित हो सजा के बिंदु पर अंतिम सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने बिंदापाथर थाना क्षेत्र के सुसानियां गांव निवासी गणेश हांसदा को दोषी करार दिया। इस मामले में सरकार की ओर से कुल 11 गवाहों का परीक्षण कराया गया। न्यायालय ने भादवि की धारा 317(3) के तहत आरोपी को दो वर्ष का कारावास एवं 10 हजार रुपए अर्थदंड व अर्थदंड नहीं देने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। वहीं भादवि की धारा 317(5)...