संतकबीरनगर, जनवरी 25 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। अपराध स्वीकार करने पर गाली व जान से मारने की धमकी देने के तीन आरोपियों को सीजेएम चेतना त्यागी की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई। कोर्ट ने इसके साथ ही आरोपी गंगाराम, दयाराम व बसंत प्रत्येक पर 15-15 सौ कुल चार हजार पांच सौ रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपियों को 10 की अतिरिक्त साधारण कारावास सजा भुगतनी होगी। सहायक अभियोजन अधिकारी जय सिंह यादव ने बताया कि आरोपी गंगाराम व दयाराम पुत्रगण परदेशी तथा बसंत पुत्र राम लाल ग्राम जंगलऊन थाना कोतवाली खलीलाबाद के रहने वाले हैं। इन आरोपियों के विरुद्ध वादी श्याम लौट पुत्र बलाज ग्राम बलुअरा जंगलऊन थाना कोतवाली खलीलाबाद के विरुद्ध वर्ष 2004 में गाली व जान से मारने की धमकी देने का अभियोग पंजीकृत क...