संतकबीरनगर, अक्टूबर 5 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। जान से मारने की धमकी देने के आरोपी पति व पत्नी को न्यायिक मजिस्ट्रेट भारती तायल की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात दोषसिद्ध करार दिया। कोर्ट ने आरोपियों को सदाचरण कायम रखने की शर्त पर 6-6 माह के परिवीक्षा पर छोड़ने का फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी सबरु सिंह व नेमा देवी को 25-25 हजार रुपए के व्यक्तिगत बंध पत्र व समान धनराशि के जमानतनामे पर रिहा किया। सहायक अभियोजन अधिकारी जय सिंह यादव ने बताया कि प्रकरण में वादी अमृत लाल पुत्र झिन्नन ग्राम चपरा पूर्वी थाना धनघटा ने अभियोग पंजीकृत कराया था। वादी का आरोप था कि गांव के आरोपी सबरू सिंह पुत्र रतन सिंह व नेमा देवी पत्नी सबरू सिंह ने गाली देते हुए मारा पीटा था। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दिया था। मामला वर्ष 2005 का था। पुलिस ने विवेचना के उपर...