बुलंदशहर, मई 31 -- न्यायालय एसीजे/एसडी-3 के न्यायाधीश अनुपम सिंह ने सलेमपुर क्षेत्र में जान से मारने की धमकी देने के मामले में अभियुक्त को न्यायालय उठने तक और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मिली जानकारी के अनुसार 2 जून 2021 को थाना सलेमपुर में आरोपी महेशपाल पुत्र नेत्रपाल सिंह निवासी गांव पारौली थाना सलेमपुर के खिलाफ जान से मारने की धमकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। 22 जून 2021 को पुलिस द्वारा जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया गया। न्यायालय एसीजे/एसडी-3 के न्यायाधीश अनुपम सिंह ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी महेशपाल को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने अभियुक्त महेशपाल को न्यायालय उठने तक व एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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