आगरा, मई 22 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्र में हुई जानलेवा हमले की वारदात के दोषी को सात साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी को 10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। सिकंदरपुर वैश्य पुलिस के अनुसार जगदीश यादव ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 2025 अप्रैल 2018 को वह अपनी पत्नी रेशमा के साथ गांव नगला डामर से डाक्टर के यहां उपचार कराकर पैदल लौट रहा था। तरसी गांव के निकट दोपहर एक बजे सामने से बाइक पर आ रहे जागेश्वर ने गोली मार दी। जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने इस मामले में विवेचना के बाद जागेश्वर के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुतोष कुमार शर्मा ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद जागेश्वर को दोषी पाते हुए सात साल के साधारण कारावास ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.