बिहारशरीफ, जून 28 -- जानलेवा हमले में 9 आरोपियों को सात साल की सजा आरोपियों को 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी दिया गया जिला जज से सुनायी सजा, गुन्हेसा गांव की है घटना शेखपुरा, निज संवाददाता। शेखपुरा न्यायालय के प्रधान जिला जज पवन कुमार पाण्डेय की अदालत ने शनिवार को जानलेवा हमला एवं मारपीट मामले में दोनों पक्षों के नौ आरोपियों को सात-सात साल सश्रम कारावास तथा दस-दस हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई के बाद सिरारी थाना क्षेत्र के गुन्हेसा गांव के आरोपी भरत कुमार सिंह, जयराम सिह, पंकज कुमार, मुन्ना कुमार उर्फ अमित, श्याम सुंदर सिंह, राहुल कुमार, विवेक कुमार, कन्हैया कुमार व शैलेन्द्र सिंह को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। जिला लोक अभियोजक उदय नारायण सिन्हा ने बताया कि वर्ष 2013 में खेत में साग तोड़ने के विवाद में दो पक्...