बिजनौर, सितम्बर 10 -- जानलेवा हमले में वांछित चल रहे नगीना विधायक मंगलवार को एमपी/एमएलए कोर्ट में पेश हुए। अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट नंबर एक शांतनु त्यागी ने उनकी जमानत अर्जी निरस्त करते हुए जेल भेज दिया। नगीना विधायक पर वर्ष 2020 में बिजनौर कोतवाली के गांव रशीदपुर गढ़ी निवासी युवक पर जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। मनोज पारस के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट चल रहे थे, जिस पर उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया। छतर सिंह पुत्र सोमनाथ सिंह निवासी गांव आसपुर नवादा हाल निवासी रसीदपुर गढ़ी थाना कोतवाली शहर ने कोर्ट में आरोपी पूर्व विधायक मूलचंद, अमित पुत्र मूलचंद, कपिल गुर्जर, राशिद, रफी सैफी और नगीना से सपा विधायक मनोज के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़ित छतर सिंह मनोज पारस व अन्य के खिलाफ एक मुकदमे में पैरवी कर रहा ...
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