बिहारशरीफ, सितम्बर 16 -- जानलेवा हमले में बाप-बेटा दोषी करार, 23 को होगी सजा लहेरी थाना क्षेत्र के मंगला स्थान की घटना 13 वर्ष बाद आया फैसला बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। पूर्व से चले आ रहे विवाद को लेकर की गई जानलेवा हमले में कोर्ट ने बाप बेटा को दोषी करार दिया है। सजा का ऐलान 23 सितंबर को होगा। मंगलवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के सेशन जज 11 मनीष कुमार ने आरोपित छोटेलाल प्रसाद व पुत्र संतोष कुमार को दोषी पाते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। मामले में अभियोजन की ओर से एपीपी महेश सिंह यादव ने आठ लोगों की गवाही कराई थी। उन्होंने बताया कि 25 फरवरी 2012 की शाम में सूचिका लालवंती देवी अपने पति कृष्णा प्रसाद एवं पुत्र अभिजीत व विश्वजीत के साथ घर के दरवाजे पर बैठकर आपस में बातचीत कर रही थी। इसी दौरान दोनों आरोपित आया और फायरिंग करने लगा। इस...