बुलंदशहर, अक्टूबर 14 -- बुलंदशहर। अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या-12 गोपालजी के न्यायालय ने सिकंदराबाद क्षेत्र में वर्ष 2015 में जानलेवा हमले के मामले में पिता-पुत्र समेत तीन अभियुक्तों को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने तीनों अभियुक्तों पर 13500-13500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मंगलवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रवीन कुमार राणा ने बताया कि 27 जुलाई 2015 को मुकदमा वादिनी सविता पत्नी सतेंद्र सिंह निवासी गांव मुरादाबाद ने कोतवाली सिकंदराबाद में तहरीर दी थी, जिसमें वादिया ने बताया था कि उसके जेठ ब्रजपाल सिंह धान की फसल बोने के लिए खेत की ट्रैक्टर से जुताई करते समय बराबर के खेत में पानी चला गया। उस वक्त वादिया का पति सतेंद्र और भतीजा अवनीश वहां पर मौजूद था। खेत में पानी जाने से नाराज होकर पड़ौसियों ने ब्रजपाल पर जान...