बिहारशरीफ, सितम्बर 23 -- जानलेवा हमले में पिता पुत्र को 5 साल कठोर कारावास की सजा लहेरी थाना क्षेत्र के मंगला नगर मोहल्ला की घटना 13 वर्ष बाद आया फैसला बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। पूर्व से चले आ रहे विवाद को लेकर की गई जानलेवा हमले में कोर्ट ने बाप बेटा को दोषी पाकर पांच पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपए जुर्माना भी किया गया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। मंगलवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के सेशन जज 11 मनीष कुमार ने आरोपित छोटेलाल प्रसाद व पुत्र संतोष कुमार को कई अन्य धाराओं में भी तीन साल के अलावा छह माह व एक माह की सजा सुनाई है। मामले में अभियोजन की ओर से एपीपी महेश सिंह यादव ने आठ लोगों की गवाही कराई थी। उन्होंने बताया कि 25 फरवरी 2012 की शाम में सूचिका ल...
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