लखीमपुरखीरी, दिसम्बर 12 -- नाली में पानी निकालने को लेकर हुए विवाद में घर मे घुसकर किये गये जानलेवा हमले के एक मामले में कोर्ट ने पिता पुत्रों समेत पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है। जिला जज शिवकुमार सिंह ने पिता पुत्र समेत तीन आरोपियों को दस दस वर्ष के कठोर कारावास समेत चौदह चौदह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। जबकि दो आरोपियों को सात सात वर्ष के कठोर कारावास समेत ग्यारह ग्यारह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। जिला शासकीय अधिवक्ता अरविन्द त्रिपाठी ने बताया कि ईसानगर थाना क्षेत्र के लाखुन गांव के रहने वाले मेवालाल का गांव के ही उसमान आदि से नाली में पानी निकलने को लेकर विवाद हो गया। इसी रंजिश की वजह से 3 जून 2022 की शाम करीब आठ बजे उसमान अपने पुत्रों चुन्ना और मुन्ना और साथी सहरार और पप्पू के साथ हथियारों से लैस होकर मेवालाल क...