कानपुर, जनवरी 3 -- कानपुर, प्रमुख संवाददाता। युवक पर जानलेवा हमले में अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार तिवारी ने दोषी को पांच वर्ष कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। इसके साथ ही विवेचना में लापरवाही और कई त्रुटियां करने पर विवेचक के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आदेश की एक प्रति पुलिस आयुक्त को भेजी गई है। उन्नाव के सिविल लाइंस निवासी अशोक कुमार जायसवाल ने चकेरी थाने में केस दर्ज कराया था। बतौर आरोप वह, देवेंद्र सिंह और राजेश सिंह की लाल बंगला स्थित देसी शराब की दुकान पर सेल्समैन है। ठेके में कैंटीन भी है। इसकी देखरेख रामादेवी निवासी राम भवन सिंह करते हैं। आठ जुलाई 2011 की रात 9:45 बजे एक युवक राम भवन सिंह के पास गया और बोला कि जो पर्ची पहलवान ने दी थी उस पर तुमने शराब क्यों नहीं दी। विरोध करने पर उसने तमंचे से फायर कर दिया...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.