फर्रुखाबाद कन्नौज, दिसम्बर 2 -- फर्रुखाबाद । 18 वर्ष पूर्व हुए जमीन विवाद में जानलेवा हमले के मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे प्रथम शैली रॉय ने अहम फैसला सुनाते हुए दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है । दोनों दोषियों पर 14 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। नवाबगंज थाना क्षेत्र के बबुरारा गांव निवासी प्रमोद कुमार ने 28 अगस्त 2007 को गांव के ही रामबहादुर, राजकुमार, रामप्रकाश (सगे भाई) व एक अपचारी के खिलाफ जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि शाम करीब 6 बजे वह अपने खेत से घर लौट रहा था, तभी राकेश के घर के सामने पुरानी जमीन रंजिश को लेकर चारों अभियुक्तों ने उसे रोक लिया। चाची रामबिटोली की जमीन पर कब्जे की नीयत से आरोपियों ने टकोरे और लाठियों से पीटक...
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