बरेली, जनवरी 9 -- बरेली, विधि संवाददाता। विशेष जज अमृता शुक्ला ने दिनदहाड़े जानलेवा हमला करने के मामले में दोषी पिता सियाराम, उसके बेटे विजय और अजय को सश्रम 10-10 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। विशेष कोर्ट ने तीनों पर 85 हजार जुर्माना लगाया है। एडीजीसी क्राइम महेश यादव ने बताया कि थाना बारादरी में हजियापुर निवासी दुर्गाप्रसाद ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसके मोहल्ले का विजय, उसका भाई अजय दबंग प्रवृति के हैं। 2 अगस्त 2021 की सुबह करीब पौने नौ बजे उसके पुत्र पोथीराम को जान से मारने की नियत से आरोपी विजय ने चाकू से हमला किया। वारदात के समय विजय के साथ उसका भाई अजय और पिता सियाराम भी थे। गंभीररूप से घायल पोथीराम को उसके परिजनों ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया था तब उसकी जान बच सकी थी। बारादरी पुलिस ने आरोपी विजय को चाकू समेत गिरफ्तार कर ...