मुरादाबाद, जुलाई 22 -- जिले में ठाकुरद्वारा में पुलिस टीम पर जानलेवा हमले में एडीजे-ग्यारह छाया शर्मा ने दो लोगों को ठहराया गया है। प्रत्येक को पांच साल 10 माह की सजा सुनाई गई है। छह साल पुराने केस में अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी माना गया। ठाकुरद्वारा के थाना प्रभारी रहे करनपाल सिंह ने छजलैट थाना के भीकनपुर के रहने वाले इमरान उर्फ छोटे और बिजनौर के धामपुर थाने के बगदादन शाह नगला लाइन सलीम के खिलाफ जानलेवा हमले और आर्म्स एक्ट में केस दर्ज किया था। बताया गया कि 21 जुलाई की सुबह गश्त के दौरान उन्हें सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र में सूरजनपुर रोड पर पुलिया के पास बदमाश हैं। पुलिस टीम ने बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया तो आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। मामले की सुनवाई एडीजे-11 की अदालत में हुई। सरकार की ओर से एडीजीसी सुरेश सिंह ...