बिजनौर, फरवरी 18 -- एससी/ एसटी एक्ट कोर्ट के विशेष अपर सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार ने दहेज की खातिर पत्नी पर किए गए जानलेवा हमले के मामले में पति दिवाकर राजपूत को दोषी पाकर 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा का फैसला सुनाया। केस के अन्य आरोपी सर्वेश कुमार, अनीता, एवं सविता उर्फ चुन्नी को साक्ष्य के अभाव में अदालत ने दोष मुक्त कर दिया। अदालत ने दोषी दिवाकर राजपूत पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। एडीजीसी शलभ शर्मा ने बताया कि मंडावर क्षेत्र के मोहल्ला अफ़ग़ानान निवासी अरुण पुत्र विजय ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बताया कि उसकी बहन दीपा का किरतपुर के दिवाकर राजपूत से 12 वर्ष पहले प्रेम विवाह हुआ था। प्रेम विवाह के कारण शादी में कुछ सामान न मिलने से दीपा के ससुराल वाले खुश नहीं थे। आए दिन दहेज का ताना देकर उसे प्रताड़ित करते थे। 25 अक्टूबर 2021 को उस...