संभल, मार्च 25 -- चन्दौसी। जनपद मुरादाबाद के थाना बिलारी के गांव थांवला निवासी फहीम के खिलाफ वर्ष 2016 में जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जिसकी सुनवाई जिला न्यायालय स्थित अपर एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में हो रही थी। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषी फहीम को छह वर्ष आठ माह की सजा सुनाई और दो हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। वहीं थाना कुढफतेहगढ़ के दहेज उत्पीड़न के दोषी जितेंद्र कुमार निवासी विजइया थाना सिविल लाइन जनपद रामपुर को एक वर्ष के कारावास की सजा और दो हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।

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