संभल, जुलाई 8 -- थाना रजपुरा के गांव नुरपुर निवासी एक ग्रामीण को न्यायालय ने जानलेवा हमले, धोखाधड़ी व आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोषी को तीन वर्ष 10 माह और सात दिन की कारावास की सजा सुनाई और अर्थदंड से दंडित किया है। गांव नूरपुर निवासी दिनेश के खिलाफ थाना रजपुरा में वर्ष 2021 में जानलेवा हमले, आर्म्स एक्ट व चोरी का सामान खरीदने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। जिसकी सुनवाई जिला न्यायालय स्थित एडीजे की अदालत में हो रही थी। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी दिनेश को दोषी पाया और तीनों मामलों में तीन वर्ष 10 माह व सात दिन के कारावास की सजा सुनाई है और आठ हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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