अलीगढ़, अगस्त 27 -- अलीगढ़, हिन्दुस्तान संवाद। गंगीरी क्षेत्र में आठ साल पहले जानलेवा हमले के मामले में एडीजे छह नवल किशोर सिंह की अदालत ने तीन भाईयों को सात-सात साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें से 50 प्रतिशत रकम वादी को देने के आदेश दिए हैं। एडीजीसी स्वर्णलता वर्मा ने बताया कि गंगीरी के गांव कसेरी निवासी बृजेश ने न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि उन्होंने जुलाई 2017 में अपने ही परिवार के रामदास उर्फ सूरदास से उनकी कुछ जमीन का बैनामा पत्नी के नाम कराया था। इसके बाद से परिवारीजन रंजिश मानने लगे। कहने लगे कि अगर जमीन का बैनामा न कराया होता तो उसमें से हमें भी हिस्सा मिलता। कई बार पंचायत हुई। कुछ हिस्सा इनके नाम भी कर दिया, मगर रंजिश खत्म नहीं हुई। 26 दिसंबर 2017 को शाम च...
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