बदायूं, नवम्बर 20 -- बदायूं। अपर जिला जज कक्ष संख्या 10 के न्यायाधीश सौरभ सक्सेना ने 17 साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में चार सगे भाई समेत पांच लोगों को दोषी माना। दोषियों को सात व तीन साल की सजा सुनाई। जिसमें अत्तन, आछू, सत्तन पुत्रगण रहीम बक्श को सात-सात साल, मां बानो व चौथे भाई को तीन-तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने तीन भाइयों पर 75 हजार तो मां व चौथे भाई पर 21 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का हुक्म सुनाया। एडीजीसी सुधीर कुमार मिश्रा के अनुसार, सहसवान कोतवाली व कस्बे के डाक बंगला निवासी भगवान सिंह यादव ने 24 अगस्त 2008 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया, मोहल्ला हरना तकिया के रहने वाले रहीम बक्श पुत्र इबन उनके बेटे अत्तन, आछू, सत्तन,तस्कीन व पत्नी बानो घर के बराबर बाजार के खेत में पशु चरा रहे थे। मना करने पर गालि...
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